दिल्ली की एक अदालत इस पर 27 जुलाई को अपना आदेश सुना सकती है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द करने के अनुरोध वाली पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार की जाए या नहीं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर को सोमवार को आदेश पारित करना था लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरणों की जरूरत है।
दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज मामले को रद्द कने का अनुरोध किया था।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा के निवर्तमान सांसद बृजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।