राजकोट हादसे पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई कड़ी फटकार


गुजरात के राजकोट में ‘गेम जोन’ में आग लगने से हुई त्रासदी में 32 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने छह साझेदारों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज इस घटना पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजकोट का गेम ज़ोन अनधिकृत परिसर में चल रहा था और इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गई थी। फायर सेफ्टी को लेकर पिछले 4 सालों से सुनवाई चल रही थी और कई निर्देशों के बाद भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। अदालत ने स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा न होने की बात भी कही। हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर नगर निगम ने माना कि इस मुद्दे पर उनकी मंजूरी नहीं ली गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 4 साल से चल रहे इस मामले पर क्या वे सो रहे थे और क्या उन्होंने जानबूझकर आँखें मूँद ली थीं?

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से वकील मनीषा लव कुमार शाह ने कहा कि एसआईटी गठित कर 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और कई मॉल में भी गेम जोन चल रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। पिछले 48 घंटों में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत खेल क्षेत्रों का विवरण मांगा गया और पाई गई कमियों को सील कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मलबा हटाने की प्रक्रिया को भी रोकने का आदेश दिया क्योंकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। अदालत ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद वह अपना फैसला सुनाएगी।

गौरतलब है कि ‘गेम जोन’ में शनिवार शाम को लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित 32 लोगों की मौत हो गई थी।

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