सुप्रीम कोर्ट का NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के चलते NEET-UG 2024 की परीक्षा पुनः आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। अदालत ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को MBBS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने दिया NTA को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता को लेकर चिंता जताते हुए NTA से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच SIT से कराने और 5 मई को हुई NEET परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।

छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन

नीट यूजी परीक्षा-2024 में आई व्यापक गड़बड़ी के खिलाफ देशभर के छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के ओखला स्थित NTA मुख्यालय पर लेफ्ट समर्थित छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित NSUI ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

परिणामों में गड़बड़ी के आरोप

हाल ही में जारी नीट यूजी परीक्षा-2024 के परिणामों में व्यापक गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का दावा है कि जारी परिणामों में 67 छात्र टॉपर हैं, जिनमें से 7 हरियाणा के एक ही सेंटर से हैं। छात्रों ने पेपर लीक की भी संभावना जताई है। ABVP ने NTA मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है।

मांगें और सुझाव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

  • मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए।
  • जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए हैं, उनकी स्पष्ट जानकारी साझा की जाए।
  • भविष्य में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए।
  • परीक्षा सरकारी केंद्र पर आयोजित की जाए।
  • सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षा निरीक्षकों/पर्यवेक्षकों को केंद्रों पर नियुक्त किया जाए।

यह मामला अब 8 जुलाई को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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