केजरीवाल को CM पद से हटाने की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका खारिज की गई, । पीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनके पास इस मामले में कानूनी अधिकार नहीं हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व आप विधायक संदीप कुमार के याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही, उन्हें 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें सख्ती से चेताया कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक न उड़ाएं। उन्हें पूछा गया था कि क्या कोई आदेश है जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा था कि उनकी याचिका कोर्ट का समय बर्बाद कर रही है और इसके लिए उन्हें भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वे राजनीतिक भाषण न दें और बातचीत के लिए गली के किसी कोने में जाएं।

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