22 सितम्बर से जीएसटी में बड़ा बदलाव

GST टैक्स ढांचे में नई व्यवस्था की घोषणा की गयी है। अब ज्यादातर सामान और सेवाओं पर सिर्फ दो तरह की दरें लगेंगी – 5% और 18%। यह नियम 22 सितम्बर से लागू होगा।

क्या-क्या सस्ता होगा

दूध, किताबें और जीवन बीमा जैसी ज़रूरी चीज़ों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये चीज़ें पहले से सस्ती मिलेंगी।

महंगे सामान पर सख्ती

तंबाकू और 50 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ियाँ जैसे सामान पर 40% टैक्स लगाया जाएगा, ताकि आम लोगों पर बोझ न पड़े और लग्जरी सामान से ज्यादा राजस्व मिले।

आम जनता को फायदा

  • गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर खर्च कम होगा।
  • किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।
  • दुकानदारों और उद्योगों को टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस सुधार से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा और लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी।