नई दिल्ली: NEET परीक्षा में ग्रेस मार्किंग को लेकर जारी विवाद में, NTA (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके मूल अंक दिए जाएंगे। यह निर्णय तीन याचिकाओं के बाद आया, जिसमें NEET परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए थे।
पुनः परीक्षा का विकल्प: NTA ने बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा देनी होगी। इसका परिणाम 30 जून तक घोषित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत में NTA ने बताया कि ग्रेस मार्क्स हटाकर छात्रों को पुनः परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि सिर्फ वही छात्र पुनः परीक्षा दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था।
वकीलों की दलीलें: वकील जे साई दीपक ने बताया कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वे छात्र यहां हैं या फिर आप उनकी ओर से बात कर रहे हैं, फालतू में दायरा न बढ़ाएं।
शिक्षा मंत्री का बयान: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “NEET परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे और यह विवाद सिर्फ 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है।”
याचिकाएं: तीन में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की है। उनका दावा है कि NTA का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमानी है। दूसरी याचिका SIO के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है, जिसमें एग्जाम के नतीजों को वापस लेने और पुनः परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की गई है।
ग्रेस मार्क्स विवाद: NTA ने कोर्ट को बताया कि 12 जून को एक कमेटी ने फैसला किया था कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएंगे और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस साल, 67 छात्रों ने 720 में से पूरे 720 अंक प्राप्त किए हैं, जो NEET के इतिहास में सबसे अधिक है।
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने NTA की बात को मानते हुए आदेश दिया है कि जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें उनके मूल अंक दिए जाएंगे और उन्हें NEET UG काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति होगी।