दिल्ली हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवार, 21 मई को दोहरे झटके मिले। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया।

हाईकोर्ट का सिसोदिया पर सख्त रुख

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके बाहर आने पर गवाहों के बयानों को प्रभावित करने की संभावना है। कोर्ट ने कहा, “सिसोदिया ने अपने पक्ष में बयान देने के लिए लोगों को प्रभावित किया है, और जमानत मिलने पर वह गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं।” हालांकि, अदालत ने सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

इसी दिन सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया। उनकी पिछली हिरासत अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से अदालत में पेश किया गया।

पिछली घटनाएं और आरोप

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए शराब नीति को कुछ लोगों के लिए फायदेमंद बनाया और इसके बदले उन्हें लाभ मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए सार्वजनिक फीडबैक में छेड़छाड़ की और अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया।

कोर्ट की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने कहा, “यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। याचिकाकर्ता ने ऐसी नीति बनाने की इच्छा जताई जिससे उन्हें फायदा हो। भ्रष्टाचार की शुरुआत याचिकाकर्ता द्वारा पॉलिसी डिजाइन करने की इच्छा से हुई।” कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने सीबीआई केस में जमानत का ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वे दो फोन पेश नहीं किए जो वे इस्तेमाल करते थे। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने इन फोन के डैमेज होने का दावा किया था, जिससे यह संभावना बनती है कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, जिसमें 338 करोड़ का लेन-देन शामिल है और सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है।

अन्य प्रमुख गिरफ्तारियां

दिल्ली शराब नीति घोटाले में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और बीआरएस नेता के. कविता भी न्यायिक हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे, हालांकि वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

इस पूरे मामले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इस पर और भी खुलासे हो सकते हैं।

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