सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में आवारा कुत्तों और पशुओं के प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल परिसरों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए।
कोर्ट ने स्थानीय निकायों को नियमित निगरानी करने, पशुओं की नसबंदी व टीकाकरण के बाद उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि हटाए गए कुत्तों को दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाए।
पीठ ने राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को तुरंत हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव आठ हफ्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
