डालमिया सीमेंट को 266 करोड़ का कारण बताओ नोटिस

तमिलनाडु के सेल्स टैक्स विभाग ने डालमिया भारत की सहयोगी कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) को 266.3 करोड़ रुपये मूल्य का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सेंट्रल जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत असिसमेंट ईयर 2019-20 और 2022-23 के लिए भेजा गया है।

कंपनी की नियामक फाइलिंग के अनुसार, तिरुचिरापल्ली के लालगुडी स्थित सेल्स टैक्स अधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों में अंतर पाए जाने के आधार पर यह कार्रवाई की है।

कंपनी ने कहा है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के खिलाफ दो कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस केंद्रीय जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत भेजे गए हैं।

असिसमेंट ईयर 2019-20 के नोटिस में सरकारी एजेंसी ने 128.39 करोड़ रुपये टैक्स और 19.25 करोड़ रुपये जुर्माना मांगा है।
असिसमेंट ईयर 2022-23 के नोटिस में 59.32 करोड़ रुपये टैक्स और उतनी ही राशि जुर्माने के रूप में मांगी गई है।

डालमिया सीमेंट ने बताया कि ये नोटिस कंपनी को 28 नवंबर 2025 को शाम 7:30 बजे प्राप्त हुए थे।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इन नोटिसों का उस पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे इस मामले में किसी वित्तीय बोझ की उम्मीद नहीं है, हालांकि समाधान की प्रक्रिया पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

डालमिया भारत की स्थापना 1939 में हुई थी। कंपनी 49.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 10 राज्यों में 15 सीमेंट संयंत्र संचालित करती है।