दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को वैध ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
हाई कोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, और गिरफ्तारी के बाद ही गवाहों ने गवाही देने का साहस जुटाया। हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ आगे की जांच बढ़ाई थी।
उच्च न्यायालय का अवलोकन
उच्च न्यायालय ने कहा था कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए, और यह स्थापित करता है कि उनके खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया।
मामला और जांच
अदालत ने कहा था कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए हैं, लेकिन केजरीवाल के पद और प्रभाव के कारण गवाह सामने नहीं आ रहे थे। गिरफ्तारी के बाद ही गवाह गवाही देने के लिए आगे आए।
इस मामले में आगे की सुनवाई 23 अगस्त को होगी, जिसमें कोर्ट सीबीआई के जवाब पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्या निर्णय होगा, यह देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा।