सरकार ने रविवार को पॉकेट लाइटर के पुर्जों पर आयात प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगा दिया। यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन से आने वाली खेप पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ”पॉकेट लाइटर, गैस से चलने वाले लाइटर, रिफिल न किए जाने वाले या रिफिल किए जाने वाले लाइटर (सिगरेट लाइटर) के पुर्जों का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है।”
सरकार 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है।
सरकार ने घटिया सामान के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल आग पैदा करने वाले लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक जारी किए थे।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान लाइटर पुर्जों का आयात 38 लाख अमेरिकी डॉलर रहा था।