सरकार ने ई-कॉमर्स मंचों के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्व-नियामक उपायों को अनिवार्य किया गया है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की देखरेख में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ये मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
इसका शीर्षक ‘ई-कॉमर्स-सिद्धांत और स्व-शासन के लिए दिशानिर्देश’ है। इस पर 15 फरवरी तक विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।
मसौदे में कहा गया है, ”ई-कॉमर्स के उदय ने नई चुनौतियां पेश की हैं, खासकर उपभोक्ता संरक्षण और विश्वास के मामले में। इस संदर्भ में ई-कॉमर्स में स्व-शासन के लिए स्पष्ट और प्रभावी नियमों और मानदंडों पर जोर देने की जरूरत है।”