आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की फिर से सुनवाई है। यहां ध्यान देने लायक है कि यह सुनवाई उनके शराब घोटाला मामले से अलग है। उनकी याचिका में मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
अरविंद केजरीवाल ने 26 फरवरी को शीर्ष अदालत में यह दावा किया था कि उन्होंने भाजपा आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित, यूट्यूबर राठी द्वारा प्रसारित एक अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने में गलती की है।
आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई हो सकती है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ‘गलती की’ जब वे कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था।