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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार की रात को यह निर्णय सुनाया।
जमानत की शर्तें
अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने पहले उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।
अदालत की कार्यवाही
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया गया।
आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा, “सत्यमेव जयते।” माना जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
पृष्ठभूमि
19 जून को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी हिरासत को तीन जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन 20 जून को कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी।
यह खबर आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, और इससे पार्टी में उत्साह का माहौल बना हुआ है।