समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड वाले मामले में दोषी ठहराया गया है। रामपुर की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 में तब सामने आया था, जब नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग पैन कार्ड थे और इस मामले में उनके पिता आजम खान की भूमिका भी सामने आई। आरोपों के बाद अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जुलाई में उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसी महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मामला तय होने दिया जाए और अब जब ट्रायल पूरा हो चुका है, तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
वहीं, दूसरी ओर पिछले हफ्ते सपा नेता आजम खान को एक अन्य मामले में राहत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की शिकायत पर दर्ज भड़काऊ भाषण के मुकदमे में सबूतों के अभाव में अदालत ने आजम खान को बरी कर दिया। पुलिस की ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए थे।
