बुलंदशहर: 119 गायों की हत्या के मामले में 25 आरोपी दोषी

बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत ने गोकशी और गैंग्स्टर एक्ट के चर्चित मामले में 25 आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोषियों में कई सगे भाई भी शामिल हैं। यह मामला 119 गायों की हत्या और पुलिस पर हमला करने से जुड़ा है। अदालत ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अब 17 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार के अनुसार, 2 मई 2005 को पुलिस को बुलंदशहर जिले के अकबरपुर-कमालपुर क्षेत्र में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गोवंश के अवशेष बरामद किए और इमरान, इरफान, यामीन व सलीम को गिरफ्तार कर लिया।

मौके से असलम, कल्लन, मोहम्मद उमर, हनीफ उर्फ भूरा, कफिल, फराहम, यूसुफ, यूनुस, यासीन, छोटे, मोबिन उर्फ बाबू, लियाकत, समयदीन, फारूख, इब्राहिम, फराहीम, हबीब और इलियास सहित कई आरोपी फरार हो गए थे।

जांच में सामने आया कि 119 गायें काटी जा चुकी थीं, जबकि 9 गायें जीवित मिली थीं। पुलिस ने 24 नामजद और 8–10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बाद में 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

सुनवाई के दौरान आरोपी हनीफ की मृत्यु हो गई, जबकि फरार आरोपियों—इब्राहिम, यूसुफ, वाजिद और हबीब—की पत्रावली अलग कर दी गई।

शुक्रवार को अदालत ने 25 आरोपितों को निम्न धाराओं में दोषी करार दिया:

गोकशी अधिनियम धारा 3/5/8 — सात वर्ष तक की सजा

गैंग्स्टर एक्ट धारा 2/3 — दस वर्ष तक की सजा

पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11 — तीन वर्ष तक की सजा

अब अदालत 17 नवंबर को दोषियों की सजा तय करेगी।