कोचिंग सेंटर मौत मामला: अदालत बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर पांच अगस्त को फैसला सुनाएगी, जहां पिछले महीने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों की डूबने से मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने शनिवार को आरोपियों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – की जमानत याचिकाओं को मध्य दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने यह निर्देश इस बात पर गौर करते हुए दिया कि उसे मामला सीबीआई को स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मिला है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले की जांच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।

उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।’’

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