आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इनमें से एक याचिका उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ है और दूसरी उनकी जमानत याचिका है।
मुख्य बिंदु:
- गिरफ्तारी और जमानत की मांग:
- केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में उनका तर्क है कि गिरफ्तारी बिना उचित आधार के की गई थी।
- उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, और अगर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया होता, तो वे आज बाहर होते।
- सुनवाई का महत्त्व:
- आज की सुनवाई केजरीवाल के लिए बेहद अहम है क्योंकि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं।
- सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पाकिस्तान के इमरान खान का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बिना उचित कारण के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।
- केस का विवरण:
- 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बावजूद, एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- 25 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी को मंजूरी मिली, और 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
- सीबीआई की दलील:
- सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं दिया, केवल यह कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है।
- कोर्ट की प्रतिक्रिया:
- पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
- आज की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या नहीं।
निष्कर्ष:
आज की सुनवाई का फैसला केजरीवाल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर उन्हें जमानत मिलती है, तो यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर नहीं, तो उन्हें अभी कुछ और समय जेल में बिताना पड़ सकता है। मामले की गंभीरता और राजनीतिक महत्त्व को देखते हुए, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।