“बिजली के नाम पर अदाणी की बल्ले-बल्ले, सुप्रीम कोर्ट से फिर मिला ‘कानूनी करंट’ का मुआवजा!”
जयपुर विद्युत वितरण निगम को झटका, अदाणी पावर को राहत — सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोयले पर लगे अतिरिक्त शुल्क से बढ़ी लागत की भरपाई अब जनता की जेब से हो सकती है।
1200 मेगावाट की बिजली डील में “कानून में बदलाव” का हवाला देते हुए अदाणी ने मुआवजे की मांग की — और अदालत ने सिर हिलाया।
कोल इंडिया की अधिसूचना पर मिली राहत से अब अदाणी को बिजली खरीद समझौते के तहत मुआवजा और देरी पर अधिभार दोनों मिलेंगे। जयपुर विद्युत की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
सवाल ये नहीं कि अदाणी जीते — सवाल ये है कि हर बार जीतते कैसे हैं?