पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा प्रदेश, सभी जिलों के SP को निर्देश जारी

मध्यप्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक राज्य छोड़ना होगा। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसकी जानकारी एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साझा की गई। इस बैठक में एमपी के मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय (PHQ) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, सार्क वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इन्हें 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध माने जाएंगे। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा।
PHQ ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और केंद्र सरकार के इस निर्णय से उन्हें अवगत कराएं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ना अनिवार्य है।