आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए थे। सबसे चर्चित फैसला नियमितीकरण से जुड़ा था। हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के अलग अलग विभागों में नियोजित लाखों संविदा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। बताया जा रहा है कि, कैबिनेट के इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Contract Employees Regularization कब होगा?
दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंज़ूरी दे दी गई है। जिससे लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। इनमें हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। फैसले के मुताबिक़ अब किसी भी कर्मचारी को जब से नहीं हटाया जाएगा बल्कि वे अपने सेवानिवृत्ति के उम्र तक कार्य करते रहें
मुख्यमंत्री ने बताया है कि, 15 अगस्त, 2024 तक पाँच साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी नई योजना के पात्र होंगे। उन्हें मूल वेतन, वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त, वार्षिक वेतन वृद्धि और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ, मातृत्व और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेंगे।
हरियाणा कैबिनेट के अन्य फैसले
Contract Employees Regularization Update: इसी तरह एक अन्य फैसले में किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए, मंत्रिमंडल ने सभी खरीफ और बागवानी फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का एकमुश्त बोनस देने का भी निर्णय लिया है। इससे राज्य के खजाने पर लगभग 1,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बोनस की पहली किस्त 15 अगस्त तक दे दी जाएगी। सैनी ने बताया कि किसानों को यह बोनस उनकी लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए दिया जा रहा है।
एलपीजी सिलेंडर 500 में
एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हरियाणा के पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाएँगे। सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1,457 करोड़ रुपये का व्यय वहन करेगी। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगी।
बीसी-बी के लिए कोटा
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ से संबंधित व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
Contract Employees Regularization Update: बैठक में नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़े वर्ग ‘बी’ के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
सुप्रीम कोर्ट पैनल के लिए याचिका
मंत्रिमंडल ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आधार पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग से आंकड़ों का अध्ययन करने तथा अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।
पत्रकारों के लिए पेंशन
Contract Employees Regularization Update: मंत्रिमंडल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी। प्रमुख संशोधनों में लाभार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने पर पेंशन बंद करने और पत्रकारिता नैतिकता के उल्लंघन में उसके आचरण के पाए जाने पर पेंशन बंद करने संबंधी शर्त को हटाना शामिल है। इसके अलावा, प्रति परिवार केवल एक सदस्य को पेंशन देने की बाध्यता भी हटा दी गई है।