Rape case : पीड़िता ने जांच में सहयोग नहीं किया’
आईआईएम-कलकत्ता बलात्कार मामला: आरोपी छात्र को जमानत मिली
आरोपी को 11 जुलाई को हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है।
अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी छात्र को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
अदालत ने छात्र को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के राज्य नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।
Rape case : Indian Institute of Management Calcutta
महिला, जो एक क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे काउंसलिंग सत्र के लिए हॉस्टल में बुलाया था और वहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया।
अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए दावा किया कि उसे इस प्रारंभिक चरण में जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच प्रभावित होगी।
आरोपी की जमानत की मांग करते हुए उसके वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुई।
उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता का मेडिकल-लीगल परीक्षण नहीं कराया गया था।