संत आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, स्वास्थ्य आधार पर मिली रेगुलर जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संत आसाराम बापू को स्वास्थ्य आधार पर रेगुलर जमानत मंजूर कर दी है। यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया।

संत आसाराम बापू की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और जेल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएँ उनके उपचार के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट में आज जोधपुर में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने चिकित्सीय रिपोर्टों और डॉक्टरों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जमानत की मंजूरी दी।

ज्ञात हो कि संत आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर की जेल में यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्थायी जमानत (Interim Bail) मिली थी, जबकि कई बार जमानत याचिकाएँ खारिज भी की गई थीं।

लेकिन इस बार मेडिकल रिपोर्टों में लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य की पुष्टि के बाद अदालत ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना आवश्यक है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह शर्तों के साथ दी गई जमानत (Conditional Bail) हो सकती है। यानी जमानत के दौरान संत आसाराम बापू को अदालत द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और इलाज के दौरान नियमित निगरानी की संभावना भी रहेगी।