यूपी पुलिस भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों को तीन साल की आयु छूट

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में प्रस्तावित सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का फैसला किया गया है।

अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से आयु सीमा के कारण वंचित रह रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिला है।

सीधी भर्ती 2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरे जाने हैं, ऐसे में यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

इस आयु छूट का लाभ आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस पुरुष, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन की महिला आरक्षी को मिलेगा।

इसके साथ ही आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष तथा जेल वार्डर पुरुष एवं महिला पदों पर भर्ती में शामिल होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।

सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1992 के नियम 3 के आलोक में लिया है, जिससे इसे कानूनी आधार भी प्राप्त हुआ है।

यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है।

इस निर्णय से ऐसे हजारों अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो अब तक केवल आयु सीमा के कारण बाहर हो जा रहे थे।

सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि प्रदेश सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए ठोस निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना और रोजगार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना और युवाओं के हितों को केंद्र में रखना योगी सरकार की कार्यशैली का अहम हिस्सा बन चुका है।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह फैसला न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नई मजबूती देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रदेश में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।