यूपी सरकार का बड़ा फैसला: आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए यह साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि (Date of Birth) के आधिकारिक प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राज्य के नियोजन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को औपचारिक आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में आधार कार्ड को डीओबी प्रूफ के रूप में मान्यता न दी जाए। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि आधार कार्ड के साथ जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे आधिकारिक जन्म प्रमाण मानना उचित नहीं है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि UIDAI पहले ही कह चुका है कि आधार सिर्फ पहचान और पते का दस्तावेज है, जन्म तिथि का नहीं। इसके बावजूद कई सरकारी विभाग आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र का हवाला देते हुए नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार को जन्म तिथि का प्रमाण मानना अनुमन्य नहीं है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी नौकरी, भर्ती प्रक्रिया, शैक्षिक सत्यापन, सेवा पुस्तिका, दस्तावेज़ परीक्षण सहित सभी सरकारी कार्यों में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। विभागों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल जानकारी दें, ताकि किसी स्तर पर भ्रम न रहे।

यह आदेश प्रमुख सचिव, निजी सचिव और UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा गया है।