भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अपने ई-मंजूरी ढांचे में संशोधन करते हुए फास्टैग एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में अपने-आप पैसा जमा होने की मंजूरी दे दी।
मौजूदा ई-मंजूरी ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक निकासी से कम-से-कम 24 घंटे पहले कटौती-पूर्व अधिसूचना की जरूरत होती है।
जून में आरबीआई ने घोषणा की थी कि फास्टैग और एनसीएमसी में राशि खुद-ब-खुद जमा होने की व्यवस्था को ई-मंजूरी ढांचे के तहत सुगम बनाया जाएगा।