महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘तुअर दाल के मुक्त आयात की नीति 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है।’’
मुक्त श्रेणी के तहत उत्पादों के आयात पर कोई अंकुश नहीं है।
सरकार ने 15 मई, 2021 से ‘मुक्त श्रेणी’ के तहत तुअर के आयात की अनुमति दी थी। इसके बाद, समय-समय पर मुक्त आयात व्यवस्था को बढ़ाया गया है।